उत्तरकाशी पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटन गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा बंद होने के कारण इन क्षेत्रों में काम कर अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्तियों एवं उनके व्यवसाय पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में लगातार सरकार से आर्थिक पैकेज
उत्तरकाशी
पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटन गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा बंद होने के कारण इन क्षेत्रों में काम कर अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्तियों एवं उनके व्यवसाय पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में लगातार सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही थी जिसको देखते हुए सरकार ने अब 200 करोड़ की घोषणा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाईसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी। आर्थिक सहायता से लगभग 01 लाख 63 हजार लाभार्थी परिवार लाभान्वित होंगे।
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उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त छेत्रों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस राहत एवं सहायता के अंतर्गत पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विविध गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से 06 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके तहत 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत टुअर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टुअर ऑपरेटरों को 10,000 की दर से आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिससे 655 लाभार्थियों को इसका लाभ होगा। कुल पंजीकृत 630 रीवर गाईडस को 10,000 की दर से आर्थिक सहायता मिलेगी। टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत कुल 93 बोट संचालकों को भी 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी, जिसमें 600 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कुल 301 पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरों स्पोर्टस सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। टिहरी झील के अन्तर्गत कुल 98 बोट संचालकों को नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जायेगी। शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद में नैनी झील के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट प्रदान की जायेगी। वित्त विभाग के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।
इसके साथ ही परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के चालक / परिचालक / क्लीनर को रू० 2000 की मासिक दर से कुल 06 माह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इससे 103235 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। सांस्कृतिक दलों को 2000 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक दी जायेगी, इससे 6500 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वन विभाग के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान की जायेगी। वहीँ मुख्यमंत्री ने चारधाम देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम पर कहा कि यह अधिनियम 15 जून, 2020 में अस्तित्व में आया है। और अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हक-हकूकधारी, स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी संशय है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आंकलन करने और व्यवस्था के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम् बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।
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