नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटाया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटाया।

देहरादून उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर इस वक्त चारधाम यात्रा को लेकर है जिसपर पर लंबे समय से लगी रोक पर आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हटा दिया है। गौरतलब है कि 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट

देहरादून

उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर इस वक्त चारधाम यात्रा को लेकर है जिसपर पर लंबे समय से लगी रोक पर आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हटा दिया है। गौरतलब है कि 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं ना होने के चलते चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी।

जिसके बाद चार धाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय लगने के कारण राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लिया और 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल किया जिस पर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही थी। जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए लंबे समय से चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है ऐसे में अब जल्द ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी।
हालांकि उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्रि में 600, यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी है । साथ ही यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। वहीं यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

universalnewspost
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Follow Us