₹55 लाख की साइबर ठगी में अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य अमृतसर से गिरफ्तार

₹55 लाख की साइबर ठगी में अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य अमृतसर से गिरफ्तार

देहरादून साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के खाते में पहुंची थी ₹8.94 लाख की रकम देहरादून। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून ने शेयर और आईपीओ में निवेश के नाम पर करीब ₹55.48 लाख की साइबर ठगी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के एक

देहरादून साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के खाते में पहुंची थी ₹8.94 लाख की रकम

देहरादून। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून ने शेयर और आईपीओ में निवेश के नाम पर करीब ₹55.48 लाख की साइबर ठगी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के एक सदस्य को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय प्रभजीत सिंह, पुत्र स्वर्गीय जोगेन्द्र सिंह, निवासी भल्ला कॉलोनी, छेहरटा, अमृतसर के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता को आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े होने का झांसा देकर शेयर एवं आईपीओ में निवेश के नाम पर ठगी की थी। शिकायतकर्ता से 16 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से कुल ₹55,48,412 जमा करवाए गए थे।

मामले की जांच के दौरान बैंकिंग और तकनीकी साक्ष्यों से सामने आया कि शिकायतकर्ता की ठगी की रकम में से ₹8,94,300 आरोपी प्रभजीत सिंह के पंजाब नेशनल बैंक खाते में पहुंची थी। यह रकम पहले एम/एस हरि ओम ट्रेडर्स नामक संदिग्ध खाते में ट्रांसफर हुई थी, जहां से ₹3,18,000 और ₹5,76,300 की दो रकम आरोपी के खाते में भेजी गईं।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने खाते में पहुंची रकम को चेक और एटीएम के माध्यम से निकाल लिया था। बैंकिंग साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका सामने आने के बाद साइबर पुलिस टीम ने 11 अगस्त 2026 को अमृतसर के तारा वाला पुल, जालंधर रोड क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक एसएमएस अलर्ट नंबर बरामद किया है।

पूछताछ में मिले अहम सुराग

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अन्य बैंक खातों से भी साइबर ठगी की रकम निकालने तथा गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुलिस अब उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम की बरामदगी के लिए विवेचना जारी है।

मामला मुकदमा संख्या 10/2026, धारा 318(4)/61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 66(डी) आईटी एक्ट के तहत दर्ज है।

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